नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने MCD की स्थाई समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए होने वाले पुर्नमतदान पर रोक लगा दी है। यह मतदान 27 फरवरी, 2023 को होने वाला था। अब कोर्ट के द्वारा रोक लगाए जाने के बाद मतदान की प्रक्रिया नहीं होगी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने एलजी, मेयर, डिप्टी मेयर और एमसीडी को नोटिस भी जारी किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मेयर बैलेट पेपर, सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग के साथ अन्य सभी जानकारियों को सुरक्षित रखें, जिससे आगे की सुनवाई में आसानी हो। बीजेपी द्वारा दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान में यह कहीं भी नहीं लिखा गया है कि मेयर को स्थाई समिति के सदस्यों के चुनाव को अमान्य घोषित करने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि पिछले चुनावों के परिणामों के ऐलान किये बिना ही दोबारा चुनाव कराना पहली नजर में नियमों का अनुपालन ना करना दिखा रहा है।
Delhi High Court stays the re-election of the members of the Standing Committee of MCD, which was scheduled to be held on Feb 27, 2023. pic.twitter.com/32ehtVuZMo
— ANI (@ANI) February 25, 2023
24 फरवरी को हुई चुनाव के बाद परिणामों के ऐलान से पहले मेयर शैली ओबरॉय ने बीजेपी के एक पार्षद का वोट अमान्य करार दिया था, जिसका बीजेपी ने विरोध किया था। मेयर ने समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए 27 फरवरी को दोबारा चुनाव कराने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ बीजेपी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है।