सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हिंडनबर्ग पर करेंगे विशेषज्ञ समिति का गठन

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह अडानी-हिंडनबर्ग मामले के आलोक में नियामक तंत्र की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन का आदेश पारित करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की खंडपीठ ने प्रस्तावित समिति में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नामों को सीलबंद लिफाफे में स्वीकार करने से इनकार कर दिया। सीजेआई चंद्रचूड़ ने मौखिक रूप से कहा, “हम विशेषज्ञों का चयन करेंगे और पूरी पारदर्शिता बनाए रखेंगे। अगर हम सरकार से नाम लेते हैं, तो यह सरकार द्वारा गठित समिति के बराबर होगा। समिति में पूर्ण (सार्वजनिक) विश्वास होना चाहिए।

सीजेआई ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा, हम नियामक विफलता के अनुमान के साथ शुरुआत नहीं कर सकते हैं। पिछले शुक्रवार को पीठ ने भारतीय निवेशकों की सुरक्षा के उपायों पर केंद्र और सेबी के विचार मांगे थे। बाद में, केंद्र ने अदालत को सूचित किया कि वह नियामक ढांचे की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाने के सुझाव से सहमत है। हालाँकि, भारत के सॉलिसिटर जनरल ने अनुरोध किया कि समिति के कार्यक्षेत्र को इस तरह से परिभाषित किया जाना चाहिए ताकि विदेशी और घरेलू निवेशकों को यह आभास न हो कि नियामक ढांचे में अपर्याप्तताएँ हैं।

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