अमिताभ बच्चन

मुंबई। महानायक अमिताभ बच्चन की याचिका पर शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आ गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है कि अमिताभ बच्चन की आवाज, नाम और चेहरे से जुड़ी किसी भी चीज (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी) के इस्तेमाल पर उनकी अनुमति के बिना उपयोग नहीं किया जाए। कोर्ट ने यह अंतरिम आदेश उनकी एक याचिका पर दिया, जिसमें वे पब्लिसिटी और पर्सनैलिटी राइट्स चाहते थे। हाईकोर्ट ने इलेक्ट्रानिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री और टेलिकॉम सर्विसेस को भी उनके बताए कंटेंट हटाने का आदेश दिया।

अमिताभ बच्चन का नाम, आवाज और पर्सनैलिटी का कुछ कंपनिया गलत तरह से इस्तेमाल कर रही हैं। अमिताभ बच्चन ने याचिका में कहा है कि जो लोग यह चीज कर रहे हैं, यह गलत है। इसी बात को लेकर अमिताभ के वकील हरीश साल्वे ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी और उसमें अपील की गई थी कि कमर्शियल इंडस्ट्री में इस पर रोक लगानी चाहिए।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अमिताभ बच्चन के नाम पर एक फ़र्ज़ी लॉट्री ऐडवर्टाइज़मेंट भी चल रहा है, जहां प्रमोशनल बैनर पर उनकी फोटो लगी हुई है। इसके अलावा इसपर KBC का लोगो भी है। यह बैनर किसी ने लोगों को भम्रित करने के लिए बनाया है। इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। इसके चलते लोगो को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे लिए जाते हैं और झूठी लॉटरी के इस जाल में अभी तक बहुत लोगों को झांसे में लेकर उनसे पैसे मांगे गए है।

इस केस की सुनवाई शुक्रवार को जस्टिस नवीन चावला की अदालत में हुई। जस्टिस चावला ने इलेक्ट्रानिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री और टेलिकॉम सर्विसेस से कहा कि वे फौरन अमिताभ बच्चन के नाम, फोटो और आवाज से जुड़े कंटेट को हटा दें। इसके अलावा, कोर्ट ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स से उन ऑनलाइन लिंक्स को भी हटाने के लिए कहा है जो अमिताभ बच्चन की पर्सनैलिटी राइट्स के तहत आते हैं।

आपको बता दें, जो भी कंपनियां एक्टर के नाम, स्टेटस और पर्सनैलिटी को इस्तेमाल कर रही हैं, वह उनकी परमिशन के बिना नहीं करेंगी। एक्टर अपनी इमेज या रेप्यूटेशन को खराब नहीं करना चाहते हैं। कुछ एक्टिविटीज ऐसी भी हुई हैं, जहां एक्टर के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है।

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